
नई दिल्ली: बिहार के वैशाली की एक अदालत ने 35 साल पुराने एक मामले में 85 साल के बुजुर्ग को तीन साल की सजा सुनाई. बुजुर्ग का नाम दीपा राय है. उन्होंने जवानी में अपराध किया था और उसकी सजा उन्हें बुढापे में आकर मिली है. कोर्ट ने 35 साल बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया. इस दौरान चार अभियुक्त को 10-10 साल की जेल और 25-25 हजार का जुर्माना जबकि दीपा राय को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई. हालांकि, बाद में दीपा की उम्र को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई. वैशाली के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दीप राय को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. इसके बाद उन्हें सजा सुनाई. यह मामला 1992 का है.
जब पेशी के लिए बुजुर्ग दीपा राय कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट परिसर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. परिजनों ने सहारा देकर उन्हें कोर्ट ले गए क्योंकि वो अपने पैरों पर सही से चल भी नहीं पाते. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी पहुंचा. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने की नौबत आ गई थी. जिस समय यह खबर CJI के पास पहुंची, उस समय वो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए दो वरिष्ठ जजों के साथ मीटिंग कर रहे थे.
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी रजिस्ट्री ऑफिस को आदेश दिया कि वे बिहार के इस मामले की सुनवाई करना चाहते हैं. उन्होंने पटना हाई कोर्ट से इस पर तुरंत रिपोर्ट मांगी. इस अर्जेंट सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम दोबारा खोला गया और कर्मचारी कागजी कार्रवाई में जुट गए. जब पटना हाई कोर्ट की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि निचली अदालत ने बुजुर्ग व्यक्ति को पहले ही कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, ताकि वे हाई कोर्ट में अपील कर सकें. जब CJI को पता चला कि बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही जेल से बाहर हैं, तो कोर्ट रूम को वापस बंद कर दिया गया और सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.
दरअसल, यह मामला बिहार के वैशाली जिले का है. साल 1992 में दीपा राय समेत अन्य लोगों ने अदालत राय दंपति पर गोलियां चलाई थीं. इस मामले में टोटल दीपा राय समेत नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इनमें से चार अभियुक्तों की मौत हो गई. बाकी पांच लोगों के खिलाफ सजा का ऐलान हुआ. इनमें दीपा राय भी शामिल थे. कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत सजा की घोषणा की.
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