
नई दिल्ली । मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के (Regarding Cancellation of Meenakshi Natarajan’s Rajya Sabha Nomination) मामले पर सुप्रीम कोर्ट 12 जून को सुनवाई करेगा (Supreme Court will hear matter on June 12) । मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया ।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार शर्मा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई 12 जून के लिए निर्धारित की है। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने अदालत से कहा कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 11 जून है और यदि मामले पर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो उम्मीदवार को अगले छह वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है, वहीं रिटर्निंग अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया।
मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए इसे गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताया है। याचिका में अदालत से इस फैसले को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की भी मांग की गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 12 जून को होगी। फिलहाल परिणाम पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा की आपत्तियों के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना में लंबित एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, नटराजन ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है।
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