
नई दिल्ली। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा (Train Travelling without ticket) करते हुए पकड़े जाने पर अब पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना (Fines Double) देना होगा। अभी बेटिकट यात्रा करने पर यात्री से पूरा किराया वसूला जाता है और 250 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। रेलवे की ओर से की गई नई व्यवस्था में यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नया नियम एक जुलाई से लागू होगा। नियम में यह बदलाव करीब 13 साल बाद किया गया है। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था। रेलवे बोर्ड ने इसके अलावा कुछ और नियम भी बदले हैं।
रेलवे (Railway) के अनुसार, कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उससे पूरा किराया और 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
अदालत पहुंचा मामला तो जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान
अधिकारियों ने बताया कि नये नियम जनविश्वास अधिनियम के तहत लागू किए जा रहे हैं। इनका मकसद बिना टिकट यात्रा तथा टिकट के दुरुपयोग को रोकना है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में मामला अदालत में भेजा जाएगा, जहां जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर इन नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
नशे की हालत में हंगामा व यात्रियों को परेशान करने पर भी कार्रवाई
नए नियमों में रेलवे परिसर और ट्रेनों में अनुशासन तोड़ने वाले मामलों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन पर हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने पर संबंधित व्यक्ति को ट्रेन से उतारा जा सकता है। उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर 10 हजार तक जुर्माना
प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना या नुकसान की भरपाई करनी होगी। स्टेशन या ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। नशे की हालत में हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल, 1,000 जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। अश्लीलता फैलाने या यात्रियों को परेशान करने पर 1,000 जुर्माना या छह माह तक की जेल हो सकती है।
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