
20 से 22 फीट गहरे रिचार्ज पॉइंट बनेंगे, भूजल संरक्षण के लिए लिया फैसला
इंदौर। लगातार गिरते भूजल स्तर (Groundwater level) को देखते हुए प्रशासन ने सभी नई कॉलोनियों (colonies) में 20 से 25 फीट के रिचार्ज पॉइंट (Recharge points) बनाना अनिवार्य कर दिया है। इन रिचार्ज पॉइंट की गुणवत्ता और उनकी कार्यक्षमता की जांच के बाद ही संबंधित कॉलोनी को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (completion certificate) जारी किया जाएगा।
सिर्फ औपचारिकता नहीं चलेगी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल औपचारिक निर्माण पर्याप्त नहीं होगा। कॉलोनी विकसित करने वाले बिल्डर और डेवलपर को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप रिचार्ज पॉइंट तैयार करने होंगे। विभागीय अधिकारी स्थल पर पहुंचकर उनकी गुणवत्ता, गहराई और उपयोगिता की जांच करेंगे। सभी मानक पूरे होने के बाद ही कॉलोनी को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यदि किसी कॉलोनी में रिचार्ज पॉइंट निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए तो प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।
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