
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हनीमून (Honeymoon) के दौरान पति (Husband) की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
पुलिस का क्या आरोप है?
मामले की जांच कर रही पुलिस का आरोप है कि सोनम ने किराये के हत्यारों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 सोनम को जमानत दी थी और 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की राज्य पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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