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घी में मिलावट करने वालों पर गिरी गाज, FSSAI ने तीन ब्रांडों की बिक्री पर लगाई रोक

August 23, 2026

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नई दिल्ली की मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है।

प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि दोनों कंपनियों के प्रतिष्ठानों की जांच और उसके बाद की पड़ताल में गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी उल्लंघन सामने आए। इसके बाद मार्शे रिटेल का लाइसेंस निलंबित किया गया और एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई।

मामले से जुड़ी पांच खास बातें

  • मार्शे रिटेल का खाद्य कारोबार का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया।
  • कंपनी को खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है।
  • एसडीपी इंडस्ट्रीज के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।
  • घी के नमूनों की जांच में ए-साइटोस्टेरॉल पाया गया, जो घी में नहीं होना चाहिए।
  • फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली।

  • प्राधिकरण के अनुसार, मार्शे रिटेल के प्रतिष्ठान की जांच में कई कमियां मिलीं। इनमें प्रतिष्ठान की बनावट, कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां शामिल थीं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी अभिलेख रखने में भी कमी पाई गई। इन कमियों के बाद कंपनी को खाद्य कारोबार की सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, पाई गई खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।

    सडीपी इंडस्ट्रीज के कई घी उत्पादों की जांच की गई। इनमें श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। प्राधिकरण के अनुसार, ये उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लागू आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए गए। प्रयोगशाला जांच में घी के नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल नाम का वनस्पति स्टेरॉल मिला। प्राधिकरण ने कहा कि यह तत्व घी में नहीं होना चाहिए। फैटी एसिड की संरचना में भी निर्धारित मानकों के अनुरूपता नहीं मिली। निष्कर्षों से घी में बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी की आशंका जताई गई है।

    प्राधिकरण ने एसडीपी इंडस्ट्रीज को अपने अधिकृत परिसरों में बनाए, रखे या बेचे जा रहे सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन उत्पादों को बाजार में न उतारा जाए और उपभोक्ताओं को न बेचा जाए। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

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