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श्री हरिकृष्ण ग्रुप (Heydeli Pizza), Bigbasket एवं Social Indore LLP के खाद्य लाइसेंस निलंबित

August 31, 2026

इंदौर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच एवं अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, इंदौर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा श्री हरिकृष्ण ग्रुप (Heydeli Pizza), Gemini Mall, Scheme No. 54, Indore; Innovative Retail Concepts Private Limited (Bigbasket), B-7, Scheme No. 54, PU-4 Commercial, Indore तथा Social Indore LLP (Social Ring Road), C21 Business Park, Opp. Radisson Blu Hotel, MR-10, Indore का पूर्व में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार हेतु संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किए गए थे।


  • निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात भी तीनों प्रतिष्ठानों द्वारा काफी लंबे अंतराल तक सुधार सूचना पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपेक्षित सुधारों के अनुपालन के संबंध में संतोषजनक स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(2) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.8(1) के अंतर्गत श्री माधव प्रसाद हासानी, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला इंदौर द्वारा आदेश दिनांक 31.08.2026 के माध्यम से उपरोक्त तीनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

    निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार तत्काल बंद करने के निर्देश
    खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जाने के उपरांत संबंधित तीनों प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने परिसर में उपलब्ध शीघ्र खराब होने वाले (Perishable) प्रकृति के खाद्य पदार्थों को तत्काल हटा लें तथा परिसर में संचालित खाद्य कारोबार को तत्काल प्रभाव से बंद करें। निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार का संचालन किया जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा तथा ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने तथा जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करने हेतु निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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