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SP सांसद आजम खान को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला

November 05, 2026

नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी सांसद (SP MP) आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दे रही याचिका को शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ट्रांसफर कर दिया है। खास बात है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने दो पैन कार्ड मामले में 29 अक्टूबर को आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला खान की सजा निलंबित कर दी थी। इसके कुछ समय बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ईडी मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को ही अंतरिम आदेश पारित करने को कहा है। याचिका पर CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने दो दिनों के अंदर याचिका को हाई कोर्ट पहुंचाने के लिए कहा है। याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को ही सही जगह माना।


  • एक और आदेश को चुनौती
    मामले में खान की पैरवी करने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पहुंचे थे। खान की तरफ से दाखिल याचिका में 1 नवंबर को पास आदेश को भी चुनौती गई थी। उस आदेश में विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत के तौर पर हिरासत से छोड़े जाने का आग्रह किया था।

    ‘मुझे बेल चाहिए’
    लाइव लॉ के अनुसार, सिब्बल ने कहा, ‘मैं हर चीज का सामना करूंगा, लेकिन मुझे जमानत चाहिए। मैं 80 साल का हो गया हूं। उन्होंने मुझे ईडी के केस में गिरफ्तार किया है और 28 मामले और भी हैं। तो मैं जेल में ही मर जाऊंगा।’ उन्होंने आरोप लगाए हैं कि गिरफ्तारी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जेल में रखने के मकसद से की गई है। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया था।

    उन्होंने कहा, ‘मामला साल 2006 का है। एफआईआर 2019 में फाइल हुई। पीएमएलए कहां से आ गया।’ सिब्बल ने कहा, ‘आरोपों को देखिए। एक लिस्ट है कि 2016 में आरोपी उसके घर में घुसे और 5 हजार रुपये और एक तोला सोने की बालियां लूटकर ले गए और घर के बुलडोजर से गिरा दिया। अगली शिकायत है कि उसी दिन आरोपी घर में घुसे और परिवार को धमकाकर नगदी लूट ली, 4 बकरियां ले गए और घर गिरा दिया। बकरी और गाय अपराध से अर्जित आय बन गईं हैं। ये सब क्या हो रहा है।’

    इसपर सीजेआई ने कहा, ‘आपकी बात में दम हो सकता है, लेकिन हम कोई भी राय नहीं देना चाहते हैं।’

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