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क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए अभिनेता दिलीप, अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारियों को धमकाने का है आरोप

डेस्क। अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में कथित तौर जांच अधिकारियों को धमकाने के मामले में अभिनेता दिलीप और पांच अन्य आरोपी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। अभिनेता दिलीप और अन्य पर साल 2017 में मलयालम अभिनेत्री से मारपीट और यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारियों को धमकाने के आरोप में केरल हाईकोर्ट की तरफ से पूछताछ के लिए दिलीप के अलावा, उनके छोटे भाई पी शिवकुमार और बहनोई टीएन सूरज सहित अन्य आरोपियों को 23, 24 और 25 जनवरी को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।

मीडिया से बात करने से किया इंकार
सुबह करीब साढ़े आठ बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे दिलीप ने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया। इस बीच, क्राइम ब्रांच के सूत्रों मुताबिक आरोपियों से पूछताछ रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि उन्हें संदेह है कि अभिनेता और अन्य आरोपी पूछताछ के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने आरोपियों को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था और उन्हें तीन दिन में सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक पूछताछ के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया था। इसी के साथ अदालत ने आरोपियों को यह चेतावनी भी दी थी कि यदि पूछताछ के समय आरोपी सहयोग नहीं करते हैं तो उस स्थिति में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण हटा लिया जाएगा और अपराध शाखा को हिरासत में दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने शनिवार को दिलीप को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।


27 जनवरी को होगी सुनवाई
इसी के साथ ही केरल उच्चन्यायाल की तरफ से अभियोजक को भी 27 जनवरी को मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान एक सीलबंद लिफाफे में पूछताछ और भौतिक साक्ष्य पर एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में क्राइम ब्रांच ने 9 जनवरी को दिलीप के एक कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर एक जांच अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

इस ऑडियो क्लिप में अभिनेता दिलीप को कथित तौर पर अधिकारी पर हमला करने की साजिश करते हुए सुना गया था। जिसके बाद अभिनेता और पांच अन्य लोगों पर आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें धारा 116 (अपहरण), 118 (अपराध करने के लिए डिजाइन छुपाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (आपराधिक कृत्य) शामिल हैं।

दिलीप का दावा- झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश
इस बारे में अभिनेता दिलीप ने दावा किया कि अधिकारी उन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है और यह स्थिति शिकायतकर्ता अधिकारी के पिछले आचरण से पैदा हुई थी।

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