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Aryan Khan की जमानत के बाद बोले नवाब मलिक, कहा- पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के 20 दिन बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्वीट कर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ का एक डायलॉग ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’ पोस्ट किया। बता दें कि नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स मामले को फर्जी बताया था और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर लगातार हमलावर हैं। वहीं, उन्होंने आर्यन की जमानत के बाद ट्वीट करते हुए संकेत भी दे दिया है कि वानखेड़े के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिलने पर नवाब मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, “आर्यन खान का मामला फर्जी बनाया गया। आर्यन को पहले ही बेल मिल जानी चाहिए थी। वानखेड़े का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। वानखेड़े को छुट्टी पर भेज देना चाहिए। समीर वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया।”

न्यूज से बात करते उन्होंने कहा, “जेल में डालने वाला अब जेल जाने से डरने लगा। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया। पहले ही जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी वकीलों के जरिए अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि कैसे लोगों के मन में डर पैदा किया जाए। जिन लोगों पर मामला बनाया गया है, ये पूरा मामला फर्जी है। जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया।”



आर्यन सहित तीन को मिली जमानत
बता दें कि क्रूजड्रग्स केस (cruisedrugs case) में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी है। आर्यन इस समय मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया था। एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं। क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी। आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है।

वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत
वहीं, क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एंटी ड्रग्स एजेंसी (Anti Drugs Agency) एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ फिलहाल कठोर कदम नहीं उठाएं, गिरफ्तारी के 3 दिन पहले नोटिस दी जाए।

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