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नहीं रद्द होगी भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की जमानत, कोर्ट ने खारिज की NCB की याचिका

मुंबई: ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के लिए राहत की खबर आई है. स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारती और हर्ष की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी.

एनडीपीएस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने एनसीबी की याचिका को पिछले हफ्ते खारिज किया था. हालांकि मामले में कोर्ट का डिटेल ऑर्डर मंगलवार को आया, जिससे फैसले की पूरी जानकारी मिली.

2020 में हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सेलिब्रिटीज़ से एनसीबी ने पूछताछ की थी. ड्रग्स मामले में जांच के दौरान भारती और हर्ष का भी नाम आया था. साल 2020 में हर्ष और भारती दोनों को ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उनके पास से 86.5 ग्राम गांजा मिला है. हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी.


एनसीबी की बेल रद्द करने का याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कपल (भारती और हर्ष) ने न्याय व्यवस्था से छेड़छाड़ की हो या जमानत की शर्तों को तोड़ा हो. इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है. बता दें कि भारती और हर्ष से जुड़े ड्रग्स मामले में पिछले साल एनसीबी ने चार्जशीट दायर की थी.

एनसीबी ने दी थी ये दलील

अपनी याचिका में एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि हर्ष और भारती को जब बेल मिली तो कोर्ट में उनका वकील नहीं था. कहा गया कि इस बात की जानकारी कोर्ट को दी गई थी कि उनके वकील को दूसरे मामले में दूसरी कोर्ट में पेश होना है. जांच अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जब दोनों को बेल दी गई.

एजेंसी ने कहा कि हमें बेल की मुखालफत का कोई मौका नहीं दिया गया इसलिए ऑर्डर गैर कानूनी है. कोर्ट ने एनसीबी की दलीलों पर कहा है कि ये मामला अभियोग पक्ष को अपील के खिलाफ मौका देने से जुड़ा नहीं है बल्कि ये तो अभियोग पक्ष की ओर से की गई गलती है कि वो मौके का इस्तेमाल कर के जवाब दाखिल नहीं कर पाए.

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