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भोपाल गैस पीड़ित कल्याणियों को एक अप्रैल 2021 से प्रतिमाह मिलेगी 1000 रुपये की पेंशन

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित कल्याणियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) के अतिरिक्त एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन एक अप्रैल 2021 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया।



चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के समय जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उनकी पत्नियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि देना शुरू किया था, लेकिन पिछली सरकार के समय यह पेंशन राशि देना बंद कर दिया गया था। गत भोपाल गैस त्रासदी की वर्षगाँठ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि उन्हें पुन: एक हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि आज केबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इससे पौने पाँच हजार बहनें, जो आर्थिक संकट से गुजर रही थीं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की यह पेंशन राशि उन्हें वर्तमान में मिल रही पेंशन के अतिरिक्त होगी। भोपाल गैस त्रासदी में कल्याणी हुई बहनों के लिये यह बड़ी सौगात होगी। राज्य सरकार अपना हर वादा पूरा करती है।
ऋण गारंटी अवधि में वृद्धि

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा हुडको से योजनाओं की कुल राशि 400 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य शासन द्वारा दी गई गारंटी अवधि में 6 महीने की वृद्धि करने का निर्णय लिया।
गौण खनिज पर रॉयल्टी के समान राशि देय

गृह मंत्री के अनुसार, मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि शासकीय एवं निजी भूमि से गौण खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले खनिज पर देय रॉयल्टी के समतुल्य राशि अग्रिम जमा की जायेगी। इस संशोधन से प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों में निर्माण स्थल से निकलने वाले गौण खनिज पर रॉयल्टी के समान राशि देय होगी। इससे सड़क निर्माण कार्यों की लागत में कमी आएगी तथा सड़क निर्माण कार्य त्वरित गति से हो सकेगा।
12 समाचार-पत्रों को आवंटित भूखण्ड संबंधी निर्णय

डा. मिश्रा ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्रमांक 54 प्रेस कॉम्प्लेक्स में 12 समाचार-पत्रों को आवंटित भूखण्ड जिस पर प्रेस के साथ वाणिज्यिक गतिविधिया संचालित है, के प्रकरणों में इन्दौर विकास योजना 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार 1 अप्रैल 2007 से वर्ष 2007-2008 की कलेक्टर गाईडलाईन में निर्धारित व्यवसायिक भूखण्ड की दर अनुसार प्रब्याजि एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2018 में निर्धारित दरों के अनुरूप भू-राजस्व का दो गुना भू-भाटक निर्धारित करते हुए वर्तमान तिथि तक ब्याज सहित प्रीमियम एवं भू-भाटक की राशि प्राप्त कर इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन लीज डीड निष्पादित करने संबंधी निर्णय लिया।

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