
नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को बड़ा फैसला किया है। इसके तहत विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विमानन नियामक DGCA हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी। उल्लंघन करने वालों को ‘नियम तोड़ने वाले यात्री’ के रूप में माना जाएगा। दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा जा सकता है।
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