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बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने आंध्र, तेलंगाना में 3 जगहों की तलाशी ली


नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को कहा कि उसने गुंटूर (Guntur) स्थित इंड टोब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (Ind Tob International Private Limited) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले (Fraud case) में तेलंगाना (Telangana) और आंध्र प्रदेश (Andhra pradesh) में तीन स्थानों (3 places) पर तलाशी ली (Searches) है।


सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि एजेंसी ने टोब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तादिसेट्टी वेंकट राव, प्रबंध निदेशक, प्रमोटर और गारंटर तथा तादिसेट्टी मुरली मोहन, निदेशक और प्रमोटर और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज मामले के मद्देनजर तलाशी ली है।
अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तीन जगहों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई है।
अधिकारी ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि टोब इंटरनेशनल तंबाकू के व्यापार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि टोब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), गुंटूर में विशेष वाणिज्यिक शाखा से कुल 45 करोड़ रुपये की एफबी (सीसी और एसएलसी) क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।

अधिकारी के अनुसार, ये ऋण सुविधाएं अन्य बातों के साथ-साथ चल संपत्तियों के ²ष्टिबंधक, अचल संपत्तियों के गिरवी रखने और व्यक्तिगत गारंटी के खिलाफ सुरक्षित थीं।
27 फरवरी, 2019 को कम बिक्री के साथ कम मार्जिन, नुकसान आदि के साथ-साथ बढ़े हुए या हेरफेर किए गए स्टॉक स्टेटमेंट जमा करने और निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में धन के हस्तांतरण के कारण खाता एनपीए बन गया।अधिकारी ने कहा, एसबीआई को 19.28 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ है।

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