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जीएसटी दरों में बदलाव, अस्पताल के कमरे और बैंक चेक होंगे महंगे, नई दरें 18 जुलाई से लागू

– परिषद ने कुछ समान किया महंगा और सस्ता, वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी क्षतिपूर्ति को आगे बढ़ाने पर फैसला नहीं

नई दिल्ली/चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद (Goods and Services Tax (GST) Council) की दो दिवसीय 47वीं बैठक (47th meeting) बुधवार को समाप्त हुई। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में कोई बड़ा निर्णय नहीं (no big decision) लिया गया लेकिन कुछ सामानों के मौजूदा जीएसटी दरों में बदलाव (Change in current GST rates) को जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।


निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने पर विचार-विमर्श हुआ लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी राज्यों को मिलने वाला जीएसटी मुआवजा को आगे बढ़ाने पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कुछ राज्य जीएसटी मुआवजा को जारी रखना चाहते थे। इसके लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट 15 जुलाई, 2022 तक देने को कहा गया है, जिस पर जीएसटी परिषद की अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में विचार होगा।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि जीएसटी परिषद में कुछ वस्तुओं पर टैक्स छूट और टैक्स स्लैब में सुधार संबंधी फैसलों को 18 जुलाई, 2022 से लागू हो जाएगा। तरुण के बयान देने से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने टैक्स में छूट और सुधार पर जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी परिषद ने पहले से पैक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वहीं, अनाज सहित अनपैक्ड सामान भी पैक करने पर उसी दर पर जीएसटी के दायरे में होंगे। जीएसटी परिषद की दो दिनों चली इस बैठक में चार राज्यों के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया, जिससे पहले मंजूर कर लिया गया। नई जीएसटी दरें 18 जुलाई, 2022 से लागू होंगी।

इन सामानों पर जीएसटी दरों में हुआ बदलाव

-बैंको द्वारा चेक बुक जारी (बुक फॉर्म में) करने के लिए लगने वाले शुल्क पर 18 फीसदी का जीएसटी दर लगेगा।

-जीएसटी परिषद ने एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी की दर से कर लगाने की बात कही गई है, जिस पर फिलहाल कोई कर नहीं लगता है।

-जीएसटी परिषद ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 12 फीसदी से लेकर 18 फीसदी तक सुधार की सिफारिश की है। इससे आने वाले दिनों में एलईडी लाइट्स, फिक्स्चर, एलईडी लैंप की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

-चाकू, काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि सामान को 12 फीसदी के टैक्स से ऊपर 18 फीसदी जीएसटी स्लैब के तहत रखा गया है।

-डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप को भी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है। सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें भी इसी दायरे में आएंगी। मिलिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनरी, पवन चक्की जो कि हवा आधारित आटा चक्की है, गीली चक्की पर भी पहले के 12 फीसदी कीक बजाय 18 फीसदी की जीएसटी दर लगेगी।

-अस्पताल के बिस्तर यानी अस्पताल द्वारा प्रति रोगी प्रति दिन 5 हजार रुपये से अधिक के कमरे (आईसीयू को छोड़कर) लेने पर 5 फीसदी की जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित, प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक को छूट के दायरे को संशोधित करने की सिफारिश की है। इससे ये सबी चीजें महंगी हो जाएंगी।

इन सामानों पर जीएसटी दरों में बदलाव नहीं

-जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट सेवाओं के साथ रोपवे के जरिए माल और यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी की मौजूदा दरों को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। वहीं, उन ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है।

-आर्थोपेडिक उपकरण जिसमें स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, अन्य उपकरण और इंट्राओकुलर लेंस पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले 12 फीसदी था। इसके अलावा डिफेंस आइटम: प्राइवेट संस्था या वेंडर द्वारा स्पेशल इंपोर्टेड डिफेंस आईटम पर जीएसटी की दर से छूट मिलेगी। लेकिन यह छूट तब मिलेगी, जब इंड यूजर डिफेंस फोर्सेज होंगी। (एजेंसी, हि.स.)

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