जनप्रतिनिधि,सामाजिक संगठनों व वरिष्ठ नागरिकों से राय मशविरा के बाद ही कलेक्टर जारी करेंगे आदेश
भोपाल। प्रदेशभर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंतित प्रदेश सरकार द्वारा उसे रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज प्रदेश के गृह मंत्रालय वल्लभ भवन से प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टरों एवं दंडाधिका रियों को कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए आदेश जारी किए गए नए दिशा निर्देश जारी किए गए।आदेश के अंतर्गत अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही कर्फ्यू लगाया जाएगा, वह भी वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों,सामाजिक संगठनों सहित अन्य लोगों से राय मशविरा लेने के बाद ही लागू किया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान कई छूट भी मिलेगी, जिसमें सब्जी, दूध, स्टेशनरी किराना सहित अन्य दुकानें खुली रहेगी।इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक ,आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट अखबार वितरण एवं अधिमा न्य प्राप्त पत्रकार गण होटल केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के साथ सहित अन्य गतिविधियां को छूट मिलेगी।