
इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र में युवती द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े प्रकरण में आरोपी गौरव को न्यायालय ने जमानत प्रदान की है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता भारत दुबे एवं सुबोध त्रिपाठी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार, युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। शिकायत में मारपीट करने तथा सिगरेट से हाथ जलाने सहित अन्य आरोप भी लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने न्यायालय में रखे तथ्य
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रकरण से जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोपी को जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गौरव को जमानत का लाभ प्रदान किया। अधिवक्ता भारत दुबे एवं सुबोध त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को राहत मिली है।
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