क्राइम

ईडी ने सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में 4.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की


नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले (Syndicate Bank fraud case) में विजय आकाश, मोहम्मद मुस्तफा, एमडी जयराम और अन्य की 4.98 करोड़ रुपये (Rs 4.98 cr.) की संपत्ति कुर्क की(Attaches assets) है। ईडी ने एक बयान में कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्तियों को कुर्क किया है।


बयान के अनुसार, ईडी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन द्वारा सिंडिकेट बैंक के तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक आकाश, मुस्तफा, जयराम, बेंगलुरु में उत्तरहल्ली शाखा और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
इसमें कहा गया है कि जांच से पता चला है कि जयराम, नागराजू, रेवेना, सिद्धगंगैया और अन्य के साथ पूरी साजिश के मास्टरमाइंड आकाश ने मुस्तफा द्वारा संचालित कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (केएसएएमबी) के नाम से सिंडिकेट बैंक में एक नकली चालू खाता खोला। बोर्ड के आईडी कार्ड, केएसएएमबी के लेटर हेड आदि जैसे फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर केएसएएमबी के खाता अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण करते हुए नकली चालू खाते में 50 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने में सफल रहे।

बयान के अनुसार, “मुस्तफा ने जयराम और अन्य की मदद से केएसएएमबी के फर्जी चालू खाते में 50 करोड़ रुपये की उक्त राशि प्राप्त करने के बाद, बाद में 47.96 करोड़ रुपये विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए।”
“जांच से पता चला है कि उन संस्थाओं और व्यक्तियों में से प्रत्येक के बैंक खातों का इस्तेमाल नकदी के रूप में पैसे निकालने और आरोपी और उनके सहयोगियों द्वारा आभूषण और जमीन खरीदने के लिए किया गया था।”
इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आभूषण और जमीन के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों में शेष राशि के रूप में पहचान की गई संपत्ति 4.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों के रूप में पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से संलग्न की गई है।

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