भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

मतदान केंद्र के 200 मीटर तक नहीं खुलेंगे चुनाव कार्यालय

भोपाल। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही जिलों में प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार विधानसभा उपचुनाव के दौरान 200 मीटर के दायरे मेंं मतदान केंद्र होने पर किसी भी दल को चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मतदान की अवधि एक घंटा बढ़ा देने से मतदान अंधेरा होने तक चलेगा। ऐसे में सभी मतदान केंद्रोंं पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उपचुनाव में मतदान सुबह 7 से सायं 6 बजे तक कराया जाएगा। इसलिए अंधेरा हो सकता है। मतदान में कोई व्यवधान न हो इसलिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था की की जाएगी।

कल नामांकन का आखिरी दिन
नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी, 17 को परीक्षण के बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे और इसके बाद चुनाव निशान आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर विद्युत व्यवस्था के अलावा प्रत्येक केंद्र पर दो-दो पैट्रोमेक्स, पोलिंग पार्टियों के रुकने के लिए गद्दे, कंबल तथा भोजन की समुचित व्यवस्था की जाए। चुनाव कार्य में लगने वाले वाहन, पुलिस के लिए अतिरिक्त वाहनों के संबंध में समीक्षा की। उम्मीदवार तय होने के बाद उनके कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी जाएगी। आरओ अनुमति से पूर्व यह देखें कि कार्यालय से 200 मीटर के दायरे में कोई मतदान केंद्र तो नहीं है।

कोरोना गाइडलाइन के साथ उपचुनाव के बाद दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव
प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव सम्पन्न होने के बाद प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा क्षेत्रों में तो हर एक हजार मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाया गया है। लेकिन निकाय चुनावों में 750 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कलेक्टरों को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए है। निकाय चुनावों में 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले निकायों को छोड़कर सभी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई है। विधानसभा उपचुनाव समाप्त होने के बाद इन क्षेत्रों में भी निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। पंद्रह दिन के भीतर यह कार्यवाही कराने की तैयारी है। इस बार निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों पर सेनेटाईजर, मास्क, दस्ताने, थर्मल स्कैनर सहित अन्य इंतजाम किए जाएंगे। निकाय चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए सभी कलेक्टरों को कह दिया गया है। इस बार कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाने, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद और कोविड कंटेनमेंट क्षेत्र के भीतर नहीं बनाया जाएगा। चुनावों से पहले ही नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरु कर दी है। भोपाल सहित कई महानगरों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रतलाम जिले की पिरलोई , उन्हैल, छिंदवाड़ा, वारासिवनी, करेली, सिवनी में वार्ड आरक्षण हो चुका है। प्रदेश के 408 नगरीय निकायों में चुनाव होंने है। इसमें सोलह नगर निगम, 98 नगर पालिका और 294 नगर परिषदों के चुनाव कराए जाने है। नगरीय निकायों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में 52 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23 हजार 922 पंचायतों में चुनाव कराए जाने है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अध्यादेश के जरिए महापौर और अध्यक्ष सहित वार्ड पार्षदों के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराए जाने के लिए संशोधन कर दिया है। इसके चलते सभी निकायों में इस बार पार्षद और अध्यक्ष या महापौर के लिए मतदान कराया जाएगा।

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