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10 की जगह 65% बढ़ाई फीस, इस स्कूल की मनमानी पर भड़के मंत्री, दिया ये आदेश

भोपाल. फीस वृद्धि को लेकर जवाहरलाल नेहरू स्कूल पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अध्ययन 2017 के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. स्कूल से 6 जुलाई तक जवाब मांगा गया है. तय समय सीमा में जवाब न देने पर स्कूल की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें, जवाहरलाल नेहरू स्कूल के खिलाफ फीस वृद्धि को लेकर शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे. जांच में जवाहरलाल नेहरू स्कूल को फीस वृद्धि के लिए दोषी पाया गया है. स्कूल ने पिछले साल की फीस की तुलना में 10 फ़ीसदी की जगह इससे छह गुना की वृद्धि की है, जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन)अधिनियम 2017 का उल्लंघन है. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संस्था के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

स्कूल से 6 जुलाई तक मांगा स्पष्टीकरण
प्रशानस ने जवाहरलाल नेहरू स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 6 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है. तय समय में स्पष्टीकरण न देने पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल पर एक पक्षीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कठोर कार्रवाई में स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी. स्कूल की मान्यता समाप्त कर सीबीएसई संबद्धता समाप्त किए जाने और सीबीएसई मान्यता के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा.

पैरेंट्स ने स्कूल शिक्षा मंत्री से की थी शिकायत
कोरोना संकट काल के दौरान उच्च न्यायालय ने ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस न लेने का आदेश जारी किया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है. जब जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने फीस बढ़ाई तो पैरेंट्स नाराज हो गए थे. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पैरेंट्स ने स्कूल की 65 फ़ीसदी फीस वृद्धि की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री से की थी. उसके बाद स्कूल के खिलाफ जांच कराने के आदेश दिए गए थे. निजी स्कूलों को सिर्फ 10 फीसदी फीस बढ़ाने की छूट दी गई है, जबकि जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने 10 फ़ीसदी की जगह 65 फ़ीसदी फीस वृद्धि की है.

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