नई दिल्ली। जिन लोगों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (old driving license) हैं, वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट (Online updates) करा लें। अगर ऐसा न किया गया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय की ओर से इस तरह के आदेश आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
‘सारथी’ पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस (online learning license), रिन्युअल (renewal), डुप्लीकेट और संशोधन (Duplicates and Modifications) का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश (Instructions to RTO) दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री (backlog entry) का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल (charioteer portal) के माध्यम से ही होनी है। इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं। नहीं तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस (duplicate license) बन सकेगा। वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं।
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