जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर गुरूवार को जबलपुर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने मामले में जवाब न देने पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में तकरीबन 55 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ओबीसी आरक्षण संबंधित सभी याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
वहीं आज ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जमकर पटकारा। आठ बार जवाब मांगने के बावजूद सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट ने सरकार पर 10 हजार रुपए की काष्ठ लगाई है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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