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फ्लाइट में मास्क पहनने को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona virus) के गिरते मामलों के बीच सरकार ने फ्लाइट में मास्क (mask in flight) लगाने का अनिवार्य नियम वापस ले लिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (ministry of civil aviation) ने बुधवार को यह जानकारी दी है. मंत्रालय ने हालांकि इसके साथ ही कहा कि कोरोना वायरस मामलों की घटती संख्या के बावजूद उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए.

दरअसल फ्लाइट्स में सफर करते समय मास्क पहने रहना अब तक अनिवार्य था और ऐसा नहीं करने पर आर्थिक दंड तथा सज़ा तक का प्रावधान था. हालांकि अब उड्डयन मंत्रालय ने देश के सभी एयरलाइंस को जारी एक संचार में कहा कि सरकार की कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए अपनाए जाने वाले सिलसिलेवार कदमों के अनुरूप ही अब विमानों में मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. इस आदेश में कहा गया है, ‘अब से फ्लाइट्स में यात्रियों सिर्फ यह बताया जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के खतरे के मद्देनजर सभी यात्रियों को मास्क/फेस कवर पहनने को प्राथमिकता देनी चाहिए.’


बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है. ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 7,561 रह गई है, जो कुल मामलों का महज 0.02 प्रतिशत है. वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 प्रतिशत है. देश में अब तक कुल 4,41,28,580 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है.

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