
भोपाल। प्रदेश में लगातार गायब हो रहीं नाबालिग लड़कियों को लेकर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों केा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों की विवेचना समय सीमा के भीतर की जाएगी। थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक को इसका जवाब देना होगा। सरकार ने मां-बाप को बच्ची की पुलिस विवेचना के बारे में जानने का अधिकार दिया है। एक अधिकार पत्र के जरिए जांच के तमाम बिंदुओं के साथ परिजन को जानकारी अवगत कराई जाएगी। विभाग ने जांच के लिए अफसरों की जिम्मेदारी टाइम लिमिट के साथ तय कर दी है। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा से प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में कहा गया है कि वे अधिकार पत्र के जरिए लापता बच्ची के परिजन को जांच के बारे में अवगत कराएंगे। यदि 15 दिन तक बच्ची का पता नहीं चलता तो संबंधित थाना प्रभारी, 30 दिन बाद एसडीओपी और 60 दिन तक लापता रहने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक पीडि़त के परिजन को प्रकरण की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे।
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