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हाईकोर्ट में हरियाणा पुलिस ने कहा- किसान नेताओं को थी टीकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म की जानकारी

चंडीगढ़। टीकरी बार्डर पर बंगाली युवती से दुष्कर्म के आरोपी अनूप की अग्रिम जमानत याचिका का हरियाणा पुलिस ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में विरोध किया है। बहादुरगढ़ के डीएसपी पवन कुमार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी अनिल मलिक ने माना है कि युवती से अनूप ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। इस मामले की पूरी जानकारी किसान नेताओं को थी। ऐसे मे आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ जरूरी है।

दाखिल जवाब में बताया गया कि युवती से दुष्कर्म किया गया और उसको ब्लैकमेल करने के लिए के लिए वीडियो भी बनाया गया। ब्लैकमेल कर युवती को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। वह कहीं जा न सके इसे सुनिश्चित करने के लिए अनूप ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उससे पैसे भी छीन लिए थे। पुलिस के मुताबिक अनिल ने यह भी बताया कि इस घटना के बारे में किसान नेताओं को भी पूरी जानकारी थी।


आरोप बेहद गंभीर हैं और केस की सही जांच के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि दुष्कर्म के बाद जब युवती की कोरोना के चलते मौत हो गई तो उसके पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि टीकरी बॉर्डर जाते हुए ट्रेन में रात के समय जब सब सो रहे थे तो अनिल ने बेटी से छेड़छाड़ की।

टीकरी बार्डर पहुंचने के बाद उसकी बेटी को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट साझा करना पड़ा था। उसकी बेटी ने यह भी बताया था कि यह लोग उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।

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