देश मध्‍यप्रदेश

मप्र में पंजीकृत होने वाले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों के मोटरयान कर में भारी कमी

– ट्रकों का टैक्स भी 8 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया

भोपाल (Bhopal)। प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय (Transport business) को प्रोत्साहित करने तथा ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों (All India Permit tourist buses) के मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग (transport Department) ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के परमिट तथा ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स (Tax) में बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।

परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने शनिवार को भोपाल स्थित निवास पर मिलने आए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ एमपी के प्रतिनिधि-मंडल को बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के मोटरयान कर में भारी कमी करते हुए अब प्रति सीट 700 रुपये की जगह 200 रुपये कर दिया गया है। मंत्री राजपूत ने बताया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत होने वाली बसों को मध्यप्रदेश की ओर पंजीकृत कराने के उद्देश्य ने यह टैक्स कम किया गया है। इससे मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट की बसों में वृद्धि होगी।


परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाले मालवाहक वाहनों पर उनके मानक मूल्य का आठ फीसदी लगने वाला टैक्स घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों में लगने वाला प्रति सीट का टैक्स तथा मालवाहक वाहनों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स का भार घटाकर मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में बदलाव कर संशोधित टैक्स को प्रभावशील किया है।

मंत्री राजपूत से मिलने आए प्रतिनिधि-मंडल में प्रदेश अध्यक्ष एवं हंस ट्रेवल्स के प्रोपराइटर अरुण गुप्ता, राजरतन ट्रेवल्स के विनोद जैन, संगठन के सचिव एवं इंटरसिटी ट्रेवल्स के हरि दुबे, सिटीलिंक ट्रेवल्स के नासिर खान सहित अन्य वाहन बस ऑपरेटर मौजूद थे।

अब घटते क्रम में लगेगा अन्य राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों का कर
दूसरे राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने वाले वाहनों के टेक्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरे राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान कर जो पूर्व में नवीन वाहनों के हिसाब से लिया जाता था उसमें भारी कमी करते हुए अब वाहन की आयु के अनुपात में प्रतिवर्ष के मान से घटते क्रम में यह कर लिया जाएगा।

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