
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebrations) को देखते हुए राजधानी दिल्ली (Delhi) में सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements) और सख्त कर दी गई है। अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक विभिन्न प्रकार के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA), हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और पैरा जंपिंग जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में आशंका जताई गई है कि असामाजिक या आतंकी तत्व ऐसे हवाई उपकरणों का इस्तेमाल कर आम नागरिकों, वीआईपी हस्तियों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 2 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा और 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे।
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