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हाईकोर्ट ने जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा


नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवक की हत्या के मामले (Murder Case) में जेल में बंद पहलवान (​​Jailed Wrestler) सुशील कुमार (Sushil Kumar) की नियमित जमानत याचिका (Bail Plea) पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा (Seeks Response)।


न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सुशील कुमार के वकीलों वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता प्रदीप राणा की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

पिछले साल 5 अक्टूबर को, दिल्ली की एक अदालत ने कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जो वर्तमान में सागर धनखड़ हत्या मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक जेल में बंद है।

कुमार के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर की गई वर्तमान प्राथमिकी धारणाओं, अनुमानों और दुर्भावनापूर्ण इरादों का एक संयुक्त मिश्रण है। जमानत याचिका के अलावा, पूर्व ओलंपियन के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि कुमार ने युवा पहलवानों को प्रशिक्षित किया है और उनके प्रयासों के परिणाम हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक से स्पष्ट थे।

38 वर्षीय कुमार पर एक अन्य पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप है। बाद में, धनखड़ ने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक सुशील कुमार को हत्या की पूरी साजिश का सरगना बताया गया है।

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