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आप भी करते हैं क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड, तो पड़ सकता है ईडी और इनकम टैक्स का छापा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Govt) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies) को लेकर शुरुआत से सख्त रही है. अब इसे लेकर कानूनों को और कड़ा बनाया जा रहा है. इस क्रम में सरकार ने इस तरह के एसेट्स में ट्रेडिंग की कई गतिविधियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून (Prevention of Money Laundering Act) के दायरे में ला दिया है. इसका मतलब हुआ कि अब ऐसी गतिविधियों पर सरकारी एजेंसियों की रडार रहेगी.

अब चलेगा इस कानून का डंडा
एक ताजा गजट अधिसूचना के अनुसार, वैसे तमाम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिन्हें आम तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के नाम से जाना जाता है, उनमें ट्रेडिंग की कई गतिविधियां अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) यानी पीएमएलए (PMLA) के दायरे में आएंगी. आसान शब्दों में कहें तो आने वाले समय में क्रिप्टोकरेंसी में किया जाने वाला ट्रेड प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) यानी ईडी (ED) और आयकर विभाग (Income Tax department) जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को न्यौता दे सकता है.

पहले भी की जा चुकी हैं ये सख्ती
यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्ती बरती हो. इससे पहले भी सरकार अलग-अलग मौकों पर कई बार ऐसी करेंसी को लेकर सख्त रवैया अपना चुकी है. पिछले साल बजट में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से हुई कमाई पर 30 फीसदी का भारी-भरकम इनकम टैक्स (Income Tax On Crypto) लगाया था. इसके बाद पिछले साल जुलाई में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर 01 फीसदी टीडीएस (TDS On Crypto) भी लागू कर दिया था.


इसी सप्ताह आया नोटिफिकेशन
ताजे बदलाव की बात करें तो सरकार ने इसे 07 मार्च को अधिसूचित किया. इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी, एक्सचेंज और सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पीएमएलए के दायरे में आ गए हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का व्यवसास करने वाले निकाय अब रिपोर्टिंग एंटिटीज बन गए हैं. अब ऐसे निकायों को बैंकों व पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की तर्ज पर रिपोर्टिंग के मानकों और केवाईसी के प्रावधानों का पालन करना होगा. मतलब साफ है कि सरकार देश में डिजिटल एसेट्स पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है.

क्रिप्टो इंडस्ट्री ने किया स्वागत
क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार के इस कदम का स्वागत हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम क्रिप्टो एसेट्स के दुरुपयोग खासकर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करने में मददगार होंगे. क्रिप्टो एक्सचेंजों का कहना है कि सरकार का ताजा नोटिफिकेशन क्रिप्टो इकोसिस्टम में पारदर्शिता लाएगा. इसके साथ ही सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म्स के बीच एकरूपता आएगी.

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