गोरखपुर (Gorakhpur) । ट्रेनों (Train) में चेन पुलिंग (Chain Pulling) फिर शुरू हो गई है। गोरखपुर जंक्शन (Gorakhpur Junction) से ट्रेन के छूटते ही चेन पुलिंग हो जा रही है। कई लोगों ने ट्रेन को प्राइवेट टैक्सी जैसा बना दिया दिया है। दो दिन पहले स्टेशन प्रबंधक ने एक ऐसे यात्री को पकड़ा जिसने अपने परिवार को ट्रेन में चढ़ाने के लिए आउटर पर चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। स्टेशन प्रबंधक ने यात्री को पकड़ कर आरपीएफ को सौंप दिया।
दो दिन पूर्व दादर एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म से रवाना हुई, एक यात्री दौड़ते-दौड़ते ट्रेन में चढ़ा और चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। ट्रेन रेंगते हुए आउटर पर आकर रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद यात्री अपने परिवार को ट्रेन में बैठा रहा था और बहुत आराम से सामान कोच में रख रहा था। यह सब करते वहीं यार्ड के पास टहल रहे स्टेशन प्रबंधक ने देख लिया और उसे पकड़कर आरपीएफ को सौंप दिया। ये उदाहरण मात्र है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं।
सोमवार की रात प्लेटफार्म नम्बर एक पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जाने को तैयार थी। ट्रेन जैसे ही रवाना हुई किसी ने चेन पुलिंग कर दी। इसके बाद ट्रेन करीब 15 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। चेन पुलिंग से सिर्फ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ही नहीं खड़ी रही, इसकी वजह से लखनऊ की तरफ से आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी तरंग के पास करीब 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा।
लेटलतीफ यात्री दूसरों के लिए खड़ी कर रहे मुश्किल स्टेशन पर खुद समय से न पहुंचने वाले यात्री चेन पुलिंग कर दूसरे यात्रियों और रेल के लिए मुसीबत बन रहे हैं। एक बार चेन पुलिंग से करीब 15 से 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे न बढ़ने से कुछ और ट्रेनें भी प्रभावित होती हैं।
क्या है सजा का प्रावधान
रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है जो अपने घर के पास या हंसी-मजाक में चेन पुलिंग करते हैं। अगर आप भी बेवजह चेन पुलिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना या एक साल की जेल या फिर दोनों सजा मिल सकती है।
कब कर सकते हैं चेन पुलिंग
ट्रेन में चेन की व्यवस्था आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है। अगर कोई बच्चा स्टेशन पर छूट जाता है, किसी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है, किसी व्यक्ति की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, चोरी या डकैती की स्थिति में, ट्रेन में आग लग जाने की स्थिति में चेन पुलिंग को वैध माना जाता है।