
जल कर की बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया भी साथ में चलाएंगे, एआरओ को दिए अधिकार
इंदौर। नगर निगम (Municipal council) द्वारा जल कर (water tax) की राशि नहीं चुकाने की नागरिकों में बढ़ती हुई आदत को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला लिया गया है कि जो नागरिक जल कर नहीं देंगे, उनका नल कनेक्शन काट (disconnected) दिया जाएगा। इसके साथ ही इन नागरिकों से बकाया जल कर की राशि की वसूली के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू की जाए।
पानी के संकट के इस दौर में नगर निगम का ध्यान एक तरफ जहां पानी को बचाने और पानी की कमी की स्थिति को दूर करने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निगम की चिंता जल कर के रूप में मिलने वाली अत्यंत कम राशि को लेकर भी है। पिछले तीन दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने पानी के काम की बैठक में समीक्षा की। इस बैठक में पानी लाने पर खर्च होने वाली राशि और जल कर के रूप में मिलने वाली राशि पर भी विचार किया गया। इस बैठक के बाद आयुक्त द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में जल कर की बकाया राशि की प्रभावी व समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 221 एवं 225 के प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी उपभोक्ता द्वारा जल कर की राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित परिसर के जलप्रदाय कनेक्शन को काटने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस हेतु संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 221 के अंतर्गत बकाया भुगतान योग्य जल कर की राशि की गणना कर उपभोक्ता को निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। इस निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर जलप्रदाय कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया जाएगा। उक्त नोटिस के बाद भी यदि उपभोक्ता द्वारा बकाया जल कर की राशि जमा नहीं की जाती है, तो सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जलप्रदाय कनेक्शन काटने का प्रस्ताव संबंधित जोन के सहायक यंत्री (जलप्रदाय) को भेजा जाएगा। सहायक यंत्री द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कर जलप्रदाय कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जल कर का भुगतान नहीं किए जाने के कारण जलप्रदाय कनेक्शन विच्छेदित किए जाने के उपरांत भी उपभोक्ता के विरुद्ध जल कर की बकाया राशि देय होगी। उक्त राशि की वसूली बकाया राशि के रूप में सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी बकाया राशि की वसूली हेतु जल कर शाखा द्वारा समानांतर रूप से कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 69 (4) में प्रदत्त अधिकार इस आदेश द्वारा की धारा 221 एवं 225 के अंतर्गत आयुक्त में निहित शक्तियों को संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी एवं संबंधित जोन के सहायक यंत्री को उनके अपने कार्यक्षेत्र की सीमा तक प्रत्यायोजित गया है।
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