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बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने पर आरोपी पिता को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई स्थानीय अदालत ने


तुमकुरु । स्थानीय अदालत (Local Court) ने बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने पर (For Killing His Daughter and Throwing Her Body in A Well) आरोपी पिता को (To Accused Father) कठोर आजीवन कारावास की (Rigorous Life Imprisonment) सजा सुनाई (Sentenced) ।


इस घटना में कोराटागेरे तालुक के वेंकटपुरा गांव के निवासी नरसिम्हामूर्ति दोषी है। यह घटना 4 दिसंबर 2018 की है। व्यक्ति ने अपनी चार वर्षीय बेटी सिंधु की हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसे अपनी दूसरी शादी में बाधा मानता था। उसने शव को कुएं में फेंका और फरार हो गया। कोलाला पुलिस ने लड़की के लापता होने का मामला दर्ज किया था, पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया था।

इस संबंध में कोलाला पुलिस ने नरसिम्हामूर्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। न्यायाधीश केबी गीता ने फैसला सुनाया था और सरकारी वकील एस राजन्ना ने मामले की पैरवी की थी। नरसिम्हामूर्ति ने कबूल किया था कि उसे अपनी पहली पत्नी पर बेवफाई का शक था, और उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया था।

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