भोपाल। मप्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव (Prevention and prevention of corona virus infection in MP) के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। गृह विभाग द्वारा गुरुवार देर शाम नवीन दिशा-निर्देश जारी करते हुए 30 अप्रैल, 2021 तक सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary, Home Department, Dr. Rajesh Rajaura) ने बताया है कि दमोह (Damoh) के अतिरिक्त समस्त नगरीय क्षेत्रों में शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय (Government office) सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही खुलेंगे।कार्यालय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक खुलेंगे
प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन ही खुलेंगे। कार्यालयीन समय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। उक्त आदेश 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।
कलेक्टर करेंगे कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के आदेश
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड-लाइन अनुसार हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन संबंधी आदेश कलेक्टर जारी करेंगे। इन क्षेत्रों में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड-लाइन अनुसार आवागमन संबंधी समस्त प्रतिबंध लागू होंगे।
लॉकडाउन में विशेष सेवाएँ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी
गृह विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार कुछ विशेष सेवाओं और व्यक्तियों को लॉकडाउन में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इनमें केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानों, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाओं को छूट दी गई है। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, टीकाकरण के लिये नागरिक/कर्मियों के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ ही बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों के आवागमन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ, जिन्हें जिला कलेक्टर उचित समझें, लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
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