नई दिल्ली (New Delhi)। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. एक बार फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों और सबूतों पर असर डाल सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कुछ भी गैर कानूनी ने प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था. 30 मई 2022 को जैन गिरफ्तार हुए थे.
हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा, ‘सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. वर्तमान अदालत इस स्तर पर साक्ष्य की वैधता के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकती है. जांच जारी है. इस अदालत को यह देखना है कि क्या उचित आधार हैं. पीएमएलए के तहत बयानों में विरोधाभासों की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है. वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.’