
राजधानी भोपाल में बहुचर्चित ट्रक लूट और दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपियों आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 302 के तहत दोनों को दो-दो बार आजीवन कारावास दंडित किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला ट्रक लूटने के बाद ड्राइवर राजेश पंवार और क्लीनर नूर खां की बेरहमी से हत्या करने से जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने वारदातों को अंजाम देने के बाद पहचान छुपाने की नीयत से दोनों के शवों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। पुलिस जांच के दौरान दोनों के शव अशोकनगर जिले के चंदेरी और मुंगावली क्षेत्रों से बरामद किए गए थे।
शवों की स्थिति डीकंपोज होने के कारण पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए DNA जांच कराई थी। डीएनए रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को जघन्य अपराध का दोषी पाते हुए यह सख्त सजा सुनाई है।
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