
खंडवा के ग्राम कोलगांव में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन पटवारी राजेश मण्डलोई को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि अधिकार अभिलेख में शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में पटवारी और उनकी पत्नी मनीषा मंडलोई का नाम कथित तौर पर दर्ज किया गया।
इस मामले में नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर खंडवा एसडीएम ऋषि सिंघई ने निलंबन आदेश जारी किया है। राजेश मण्डलोई को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय खंडवा रहेगा।
इसे लेकर कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया था कि पटवारी ने अपने और परिवार के नाम 51 पट्टे दर्ज करा लिए। इसके बाद कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अपर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए थे। अब जांच के दौरान तत्कालीन पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि मामला सामने आया था कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक पटवारी ने गांव में प्लाट स्वंय के नाम और कुछ प्लाट अपने परिवार वालों के नाम कर लिए है। इसकी जांच कराई गई और जांच में यह शिकायत सही पाई गई। इसके बाद संबंधित पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
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