मध्‍यप्रदेश

MP: सुमावली विधानसभा के कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा (Sumavali assembly of Morena district) से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को ग्वालियर की जिला अदालत (District Court of Gwalior) ने दो साल की सजा सुनाई है. विधायक अजब सिंह कुशवाह (MLA Ajab Singh Kushwaha) के साथ उनकी पत्नी शीला कुशवाह ओर गोपाल चौरसिया को भी सजा सुनाई गयी है. इसके साथ ही 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि इन दोनों पर आरोप था कि इन्होनें फरियादी पीएल शाक्य को महाराजपुरा के सर्वे नंबर 516, 517 पर 1600 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा था. जब शाक्य ने उस प्लॉट पर निर्माण कराना शुरू किया तो पता चला कि ये प्लॉट पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है. जिसके बाद इस मामले की शिकायत फरियादी पीएल शाक्य ने महाराजपुरा थाने में की थी. तब 10 अक्टूबर 2012 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.


आज इसी मामले में विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 और 120 बी में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2-2 साल की सजा सुनाई है. हांलकि सजा की अवधि कम है, इसलिए कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत दे दी है. वहीं कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह का कहना है कोर्ट ने मुझे माना है, इसलिए सजा दी है.

वहीं मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अजब सिंह लगातार चर्चा में रहते है. पिछले साल ही एक पीड़ित ने खुदखुशी कर ली थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में अजब सिंह पर मामला दर्ज हुआ था. कई मामलों में विचाराधीन होने के बाद कुशवाह की अभी तक एक भी बार गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Share:

Next Post

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

Fri Dec 2 , 2022
खरगोन। खरगोन न्यायालय (Khargone Court) ने नाबालिग से दुष्कर्म (rape) के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदीपसिंह अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मण्डलेश्वर द्वारा शुक्रवार को बताया है कि घटना 16 व 20 मई 2019 के मध्य की अवधि में अभियुक्तत बलराम ने पीडिता को अपने साथ ले जाकर […]