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MP: कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश


भोपाल। गृह सचिव, नई दिल्ली द्वारा दिंनाक 31.01.2021 को कोरोना (Corona virus) रोक थाम और बचने के लिए लागु करने के निर्देश जारी किये गए थे। गृह विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27-01-2021 (प्रति संलग्न) को जारी गाइड लाइंस (Guidelines) को मध्य प्रदेश में दिनांक 01.02.2021 से 28.02.2021 निर्देश में लागु करता है। इस आदेश के साथ संलग्न गाइड लाइन के उपक्रम राज्य में सामाजिक धार्मिक(religious), मनोरंजन (entertainment), संस्कृति जनसभाएं (Social gathering) आयोजित किये जाने के संबंध में राज्य शासन इन आदेशों को SOP जारी करता है।

1. कन्टेनमेंट जॉन (Conatinment Zone) में उकत आयोजन / कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे हो सकेंगे।
2. मेलो (Fun Fair) आदि के आयोजन भी शर्तो के साथ खोले जायेगे।
3. कन्टेनमेंट जॉन के बहार खुले मैदान में बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग(social distancing), थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Screening) की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे।
4. सिनेमा हॉल (Cinema Halls) एवम थियेटर (Theater) संचालक/प्रबंधन को सुचना एवं  प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी का पालन करना बंधनकारी होगी।

उपरोक्त नियमो का सख्ती से पालन किये जाने के आदेश दिए गए है ,और इन सबका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकारों को दी गयी है। कोरोना के कारण लॉक डाउन के दौरान कई जगहों पर रोक लगा दी गयी थी ताकि इसको फ़ैलाने से रोका जा सके अब जब कोरोना ने अपनी रफ़्तार धीमी कर ली है तो पुनः केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के लिए ये Sop जारी की गयी है।

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