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आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई एमपी-एमएलए कोर्ट ने


लखनऊ । सपा नेता (SP Leader) आजम खान (Azam Khan) को भड़काऊ भाषण देने के मामले में (For Making Inflammatory Speeches) रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत (MP-MLA Court of Rampur) ने गुरुवार को तीन साल (Three Years) की सजा सुनाई (Sentenced) और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया (Imposed Fine of Rs. 25,000) । ऐसे में अब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है। उस दौरान आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी।


बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी, लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गई थी। उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय की थी।

आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की शिकायत चुनाव आयोग से आकाश सक्सेना ने ही की थी। आकाश सक्सेना इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कहा था कि यदि हेट स्पीच के केस में आजम खान को दोषी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है तो यह देश में एक नजीर बनेगी, साथ ही चुनाव के दौरान नेता लोग भड़काऊ भाषण देने से बचेंगे।

रामपुर के मिलक थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आजम खान ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। अपने भड़काऊ भाषण में आजम खान ने केवल पीएम मोदी पर ही नहीं, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। उस वक्त आंजनेय कुमार रामपुर के जिलाधिकारी थे।

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