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मप्रः प्रथम चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में 6 जुलाई को मतदान

– 11 नगरपालिक निगम, 36 नगरपालिका और 86 नगर परिषद में होगा मतदान

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 (urban body elections-2022) में प्रथम चरण (first phase) में 6 जुलाई को 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 13 हजार 148 मतदान केंद्र (13 thousand 148 polling stations) बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह (Basant Pratap Singh) ने बताया कि प्रथम चरण में 11 नगरपालिक निगम, 36 नगरपालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ईवीएम से होगा। ईवीएम में महापौर के लिए सफेद, नगरपालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा।


अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी निर्देश जारी
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर (2 फुट x 3 फुट तक का) रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी। इन बूथों की जानकारी पुलिस को भी दी जाना अनिवार्य होगा।

मतदान दिवस की पूर्व संध्या से अन्य व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करने के निर्देश
सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करें जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हो। इस आदेश को जारी करते समय बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री लाने वाले इत्यादि के संबंध में छूट दी जा सकती है।

मतदान के दिन अभ्यर्थी केवल 2 वाहन का कर सकेगा उपयोग
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता /अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को लाया अथवा ले जाया नहीं जाएगा।

संबंधित क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी बन सकता है मतदान अभिकर्ता
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदशिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता/ निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केन्द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।

संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण 6 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।

दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान के कर्मचारियों को मिलेगी वोट डालने की सुविधा
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने श्रमायुक्त इंदौर से कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दिन नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण का 13 जुलाई को होगा।

मतदान और मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
सचिव राकेश सिंह ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक को नगरीय निकाय निर्वाचन में 6 जुलाई और 13 जुलाई को होने वाले मतदान और 17 तथा 18 जुलाई को होने वाली मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। (एजेंसी, हि.स.)

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