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नवदीप कौर का जेल में हुआ यौन उत्पीड़न, हाईकोर्ट में करेंगे रिहाई की अपील

नई दिल्ली। दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन (MAS) की सदस्य नवदीप कौर (Nodeep Kaur) के रिश्तेदारों ने कहा है कि वो अब उनकी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। साथ ही इन सबने ये भी आरोप लगाया है कि नवदीप के साथ जेल में यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों सोनीपत की ज़िला अदालत ने कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हरियाणा पुलिस ने उन्हें 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कौर पर कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक दो बार नवदीप कौर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। उन पर जान से मारने की कोशिश का भी एक मुकदमा दर्ज है। उन्हें आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 452, 384 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

कौर की बहन राजवीर ने पुलिस के इन सारे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने जेल में यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, ‘नवदीप नवंबर में सिंघु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल हुई थी। वो उन मजदूरों के लिए भी लड़ाई लड़ रही थी, जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही थी। 12 जनवरी को वो कुंडली के पास एक फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन कर रही थी। पहले पुलिस ने उन्हें मारा और फिर गिरफ्तार कर लिया।’

नवदीप के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनकी मेडिकल जांच हुई थी। रिपोर्ट में पता चला कि उनके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान थे। उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि नवदीप का यौन उत्पीड़न किया गया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। सोनीपत के डिप्टी एसपी राव वीरेंदर ने कहा कि उन्हें अरेस्ट किए जाने के बाद महिला थाने ले जाया गया था और उसी शाम उन्हें जज के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने कहा है कि अगर उनके साथ मारपीट की गई थी तो उन्हें जज के सामने इस बात को बताना चाहिए था। सभी आरोप झूठे हैं।

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