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राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी,शर्तों के साथ 1 जुलाई से शादी समारोह की अनुमति, बाजार शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे


जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासनदिशा-निर्देश3.0 के तहतविभिन्न गतिविधियों में छूट दी है।इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन(Guideline) जारी कर दी, जो 28 जून, 2021 सोमवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी।शर्तों के साथ 1 जुलाई से शादी समारोह (Marriage ceremony) की अनुमति होगी।


गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 3.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-
1. ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।ऐसे कार्यालय जिनमें60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय प्रातः 9.30से सायं 6 बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-मॉरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे।
2. शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5से सायं 8 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
3. शहर में संचालित सिटी/मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा।
4. निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 से सायं8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा।
5.सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें सायं 4 से सायं 7 बजे तक की भी अनुमति होगी।
6. जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है,उन्हेंअतिरिक्त 3 घंटे यानिसायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।ऐसेजिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।
सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, माॅल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है,उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।
ऐसे बाजारों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का फर्स्ट डोज आफ क्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानि सायं 4 से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।


अति-आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें अब 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना पोर्टलया 181 पर देनी होगी।विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी।मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह हेतु अनुमत नहीं होंगे।
दिनांक 01 जुलाई, 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि 10 बैण्ड-बाजे वाले 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार सायं 04.00बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना पोर्टल या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो।इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी।रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, केरूप से अनुमत होगी।
सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई तथा अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल प्रातः 5 से सायं8बजे तक भरवाया जा सकेगा।

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