बड़ी खबर मध्‍यप्रदेश

MP में लागू होगा नए मोटर यान नियम, हाईकोर्ट में पेश किया नोटिफिकेशन

इंदौर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब नया मोटर यान अधिनियम (new motor vehicles act) लागू होगा। मोटर यान अधिनियम पर राज्य सरकार (state government) ने हाईकोर्ट (High Court) में नोटिफिकेशन पेश किया है। केन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू कराने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में केन्द्र के मोटर यान अधिनियम लागू नहीं करने पर सवाल उठाए गए थे। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट ने याचिका की निराकरण किया है।


नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका लगाई थी। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना लगेगा। ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3 हजार तक का जुर्माना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना, बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने पर छोटे वाहन 5 और बड़े वाहन पर 10 हज़ार तक का जुर्माना, बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 3 हजार, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 2500 का जुर्माना लगेगा। प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने या कानफोडू साइलेंसर के इस्तेमाल पर 2 हजार, शारीरिक रूप से अनफिट व्यक्तियों द्वारा गाड़ी चलाने पर 2000 तक, वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर 10 तक, वाहन निर्माण के स्टैंडर्ड पैमाने ना अपनाने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा।

Share:

Next Post

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने

Fri Dec 15 , 2023
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में (In Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर (On the Order of Allahabad High Court) रोक लगाने से इनकार कर दिया (Refused to Stay) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर के आदेश में उत्तर प्रदेश के मथुरा […]