उत्तर प्रदेश देश

UP में शादी समारोह के लिए नए नियम, अब सिर्फ इतने लोग हो सकते हैं शामिल

लखनऊ। कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामले बीते कुछ दिनों से कम आ रहे हैं, फिर भी सरकार का साफ कहना है कि अभी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन से लेकर तमाम पाबंदियां जारी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने शादी समारोह में गैदरिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब विवाह समारोह में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

Covid Protocol का सख्ती से पालन
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि Covid-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इस दौरान Covid Protocol का सख्ती से पालन करना होगा।


आयोजक की होगी जिम्मेदारी
सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक शादी विवाह में शामिल होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग सहित कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन करते हुए सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर मेहमानों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। टॉयलेट्स में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी होगी। सभी नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

पहले 50 लोगों को थी परमीशन
गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही Covid-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की परमीशन दी थी।

ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश
इसके अलावा यूपी में क्लास 9 से 12 तक के सभी स्कूलों में 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्यादातर शैक्षणिक कार्य वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर रहेगा। सरकार ने आदेश दिया है, सरकारी स्कूलों में दूरदर्शन, ई ज्ञान गंगा, यूट्यूब चैनल और स्वयं प्रभा चैनल के जरिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ऑनलाइन पढ़ाई का संचालन करेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मॉनिटरिंग करेंगे।

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