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Rs 2000 के नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं: पीएनबी

नई दिल्ली (New Delhi)। स्टेट बैंक (State Bank) के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) (Punjab National Bank – PNB) ने भी 2000 हजार रुपये के नोट बदलने (exchange 2000 thousand rupees note) के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंक ने मंगलवार को जारी निर्देश में कहा है कि नोट को बदलने या जमा करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं (no document required) है। दरअसल, देशभर में दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।


पीएनबी ने दो हजार रुपये केनोट के आदान-प्रदान के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले पुराने फॉर्म के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। बैंक ने सभी शाखाओं को जारी निर्देश में कहा है कि दो हजार रुपये के नोट जमा करने और आदान-प्रदान में आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि इसके लिए किसी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने भी दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की थी। एसबीआई के मुताबिक नोट बदलने के लिए किसी पहचान पत्र (आईडी) दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।

दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पिछले सप्ताह ही 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा था कि ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के करेंसी नोट को बैंकों में बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल बना रहेगा।

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