इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार इंदौर जिले में समस्त उत्सव-आयोजन के दौरान बगैर अनुमति के डीजे, बैंड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। कल प्रशासन ने डीजे साउंड व संगठन सहित 265 डीजे वालों को पुलिस महकमे के साथ बैठक में बुलाया। लंबे समय तक टीआई डीजे वालों का इंतजार करते रहे। आखिरकार फोन लगाने पर गिने-चुने ही देरी से पहुंचे और दो साउंड सिस्टम के नियम पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि दो बाक्स के साथ डीजे बजाने पर बुकिंग ही नहीं मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने चार डीजे बाक्स की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि डीजे वाले साउंड सिस्टम में प्रेशर व बेस इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति बनी व उपयोग के लिए विहित प्राधिकारी से अनुमति लेने को भी तैयार हो गए।
दो बाक्स लगाने पर बुकिंग ही नहीं मिलेगी, लोन ले रखा है, बर्बाद हो जाएंगे
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीजे साउंड, बैंड वालों को 2 बॉक्स के सिस्टम की अनुमति दी गई है, लेकिन हमने 30 से 40 लाख रुपए का लोन ले रखा है। यदि यह नियम लागू हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी आयोजक दो बॉक्स के साथ डीजे सिस्टम क्यों लेगा। हमें 4 बॉक्स की अनुमति दी जाए। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारी भडक़ उठे और कहा कि बगैर अनुमति के 21-21 बॉक्स लगाए जा रहे हैं। अनगिनत बॉक्स लगाए जाते हैं, जिससे धरती में कंपन तक महसूस होता है। उन्होंने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया।
साउंड मापक यंत्र रखे जाएंगे, विक्रेेताओं पर भी कार्रवाई
बैठक में साउंड सिस्टम संगठन का विरोध नहीं चला और अधिकारियों ने कहा कि अब हर थाने पर साउंडमापक यंत्र रखा जाएगा। वहीं क्षेत्र के विक्रेताओं पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने डीजे साउंड वालों से ही विक्रेताओं की लिस्ट बनाकर देने को कहा। महारानी रोड स्थित कई विक्रेताओं पर अब प्रशासन जांच कर कार्रवाई करने के मूड में है। वहीं साउंड सिस्टम संगठन द्वारा जानकारी दी गई कि बाहरी सिस्टम शहर में ज्यादा लाए जा रहे हैं। दूसरे जिलों से आने वाले डीजे सिस्टम पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
प्रेशर हॉर्न और बेस पूर्णत: प्रतिबंधित
अधिकारियों ने साफ कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यत: मध्यम आकार के अधिकतम 2 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। डीजे तथा लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर किसी भी आयोजन के लिए 2 से अधिक मध्यम आकार के डीजे व लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देंगे। प्रेशर हार्न के भंडारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्न तया अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। यह आदेश 6 फरवरी से लागू होकर आगामी 5 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
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