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अब दिल्ली में नहीं चलेगी CM की, उपराज्यपाल के पास रहेंगे सारे अधिकार

नई दिल्ली । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने दिल्ली में उपराज्यपाल (Lieutenant governor) और सरकार के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन से जुड़े विधेयक (Bill) को मंजूरी प्रदान कर दी है।


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( Amendment) विधेयक को राष्ट्रपति की आज मंजूरी के साथ ही अब यह कानून बन गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) इस कानून का यह कहते हुए विरोध कर रही है कि इससे दिल्ली पर परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करेगी। इससे दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

दिल्ली सरकार का कहना है कि वह इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं केन्द्र सरकार का कहना है कि उसका यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।  विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिली थी।

इसके अलावा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।एजेंसी/हिस

 

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