विदेश

पाकिस्तान : नाबालिग से रेप के दोषी मौलवी को आजीवन कारावास

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत (Punjab province of Pakistan) में एक अदालत (Court sentenced ) ने 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Maulvi to life imprisonment for raping a 12-year-old minor) है। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना(two lakh rupees fine) भी लगाया है।



कोर्ट के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश खालिद बशीर ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोप में शुक्रवार को कारी अतीकुर रहमान को आजीवन कारावास(Qari Atikur Rahman sentenced to life imprisonment) की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि वारदात दो साल पहले यहां से करीब दो सौ किमी दूर टोबा टेक सिंह जिले में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता गांव के मदरसे में गई थी, जहां मौलवी की सहयोगी बिलकिस बीबी लड़की को फुसलाकर अपने कक्ष में ले गई। वहां मौलवी कारी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। वहां कुछ लोगों ने उसे रोते देखा। उन लोगों ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया और मामले का खुलासा हुआ। आइए जानते दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरें…

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