भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

पिछले सत्र के बराबर ही ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल

  • हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में सरकार ने कलेक्टरों को दिए निर्देश

भोपाल। कोरोना काल में प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। जिसके तहत स्कूल मार्च की स्थिति में निर्धारित ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। वे ट्यूशन फीस बढ़ाकर नहीं वसूल सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी निजी स्कूल 24 मार्च 2020 की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के अनुसार मार्च तक कई स्कूलों ने सत्र 2020-21 की फीस को लेकर घोषणा कर दी थी। इसकी जानकारी भी उन्होंने दे दी थी। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही स्कूलों को लेना होगी। जिन स्कूलों ने फीस की घोषणा नहीं की, वह स्कूल पिछले साल के आधार पर घोषित ट्यूशन फीस लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी चार्ज या अन्य तरह के शुल्क नहीं लिए जा सकते हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कई स्कूलों ने सालभर की फीस को ही ट्यूशन फीस में जोड़ दिया। यह फीस लेने पर स्कूल संचालक दबाव बना रहे है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इस तरह चला पूरा मामला
फीस को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके कई स्कूल पूरी फीस वसूलने पर अड़े थे। इसको लेकर कुछ स्कूलों ने हाईकोर्ट बेंच इंदौर में याचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्थगन दिया था। इसी बीच हाईकोर्ट जबलपुर की बेंच में एक स्कूल के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को सही बताते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए। दो आदेश होने से मामला जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में चला गया था। इस पर कोर्ट ने सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने के आदेश जारी किए।

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