बड़ी खबर व्‍यापार

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति होगी जब्त, SC ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली (New Delhi) । भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विजय माल्या (Vijay Mallya)  की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई की एक अदालत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान विजय माल्या (Vijay Mallya)  के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल से उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा है, ताकि वे कोई निर्देश ले सकें। उसके बाद कोर्ट ने माल्या की अर्जी खारिज कर दी।

विजय माल्या (Vijay Mallya)  ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी की ओर से शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। विजय माल्या का कहना था कि उसने बैंकों से कर्ज़ किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। लेकिन निजी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। माल्या ने अपनी और अपने परिजनों की मालिकाना संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।



माल्या (Vijay Mallya) का कहना था कि किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। 5 जनवरी 2019 को मुंबई के ट्रायल कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद कोर्ट ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

ट्रायल (Vijay Mallya) कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ माल्या ने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी। बांबे हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2019 को ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।एजेंसी (हि.स.)

Share:

Next Post

आधी आबादी और समानता की आस

Sat Mar 4 , 2023
– डॉ. निवेदिता शर्मा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेश ने हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को हरसम्भव समर्थन देने की की घोषणा की है। निसंदेह इससे इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के अनुसार, स्कूलों में लड़कियों की संख्या पहले की तुलना में कहीं […]